×

शेल्टर होम केस: पूर्व CBI प्रमुख ने अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी

बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में अवमानना मामले में सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली है। नागेश्वर राव ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफीनामा दाखिल कर दिया।

Dharmendra kumar
Published on: 11 Feb 2019 4:53 PM GMT
शेल्टर होम केस: पूर्व CBI प्रमुख ने अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी
X

नई दिल्ली: बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में अवमानना मामले में सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली है। नागेश्वर राव ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफीनामा दाखिल कर दिया।

आपको बता दें कि इस मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अदालत में सुनवाई होनी है। अपने माफीनामे में नागेश्वर राव ने कहा है कि उन्होंने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की।

यह भी पढ़ें.....बसंत के साथ ही शांत हो गया भूले भटकों का एलाउंसमेंट

नागेश्वर राव ने अपने हलफनामे में कहा कि वह अपनी गलती स्वीकार करते हैं। नागेश्वर राव की तरफ से दायर हलफनामे में लिखा है कि "अदालत के आदेश के बिना मुख्य जांच अधिकारी को स्थानांतरित नहीं करना चाहिए, ये मेरी गलती है और मेरी माफी स्वीकार करें।"

यह भी पढ़ें.....वकीलों का देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन, हाईकोर्ट के वकील नहीं करेंगे न्यायिक कार्य

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की सीबीआई जांच में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बगैर जांच टीम में शामिल किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसके बाद भी नागेश्वर राव ने जांच टीम के चीफ सीबीआई अधिकारी एके शर्मा का 17 जनवरी को सीबीआई से सीआरपीएफ में तबादला कर दिया था।

यह भी पढ़ें.....50 लाख की अल्कोहल युक्त स्प्रिट के साथ 6 गिरफ्तार, 3 टैंकर बरामद हुआ स्प्रिट

पिछले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की जांच कर रहे अधिकारी का बिना अनुमति ट्रांसफर किए जाने पर सीबीआई को फटकार लगाई थी। इसके साथ ही सर्वोच्च अदलात ने सीबीआई के तत्कालीन अंतरिम निदेशक एम. नागेश्वर राव को अवमानना का नोटिस भेजते हुए उन्हें 12 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया था।

Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

Next Story