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NGT ने हरिद्वार, ऋषिकेश में लगाया प्लास्टिक पर बैन, दोहराया आदेश

aman
By aman
Published on: 15 Dec 2017 11:01 AM GMT
NGT ने हरिद्वार, ऋषिकेश में लगाया प्लास्टिक पर बैन, दोहराया आदेश
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NGT ने हरिद्वार, ऋषिकेश में लगाया प्लास्टिक पर बैन, दोहराया आदेश

नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एनजीटी) ने शुक्रवार (15 दिसंबर) को उत्तराखंड के धार्मिक शहरों हरिद्वार व ऋषिकेश में प्लास्टिक पदार्थो के प्रयोग, बिक्री, उत्पादन और संग्रहण पर रोक संबंधी 2015 के अपने आदेश को फिर दोहराया।

एनजीटी ने इन नियमों की अनदेखी करने वालों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। प्रतिबंध में पॉली बैग, खाद्य व अन्य सामग्रियों की पैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान सहित हर प्रकार के प्लास्टिक के सामान पर प्रतिबंध लगाया गया है।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने जुलाई व दिसंबर 2015 में, गंगा के तटों की दयनीय हालत पर चिंता जताई थी और अधिकारियों को फटकार लगाई थी। प्राधिकरण ने उस समय नदी को प्रदूषण-मुक्त बनाने के लिए कई आदेश दिए थे। हालांकि, उसके बाद भी प्लास्टिक सामग्रियों का प्रयोग लगातार चलता रहा।

प्राधिकरण के पहले दिए आदेश का उद्देश्य गंगा को प्रदूषण-मुक्त बनाना भी था, ताकि श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा सकें और नदी से स्वच्छ पानी ले जा सकें।

आईएएनएस

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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