RBI की फोटो खींचने से मना करने पर SC का दरवाजा खटखटाने वाले व्यक्ति पर लगा 50 हजार का जुर्माना

एक व्यक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का समय नष्ट करने के लिए 50,000 का जुर्माना लगाया गया। बता दें कि एक व्यक्ति ने भारतीय रिजर्व बैंक के खिलाफ शिकायत करने के लिए केवल इसलिए उ

Update:2017-07-08 09:32 IST

नई दिल्ली: एक व्यक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का समय नष्ट करने के लिए 50,000 का जुर्माना लगाया गया। बता दें कि एक व्यक्ति ने भारतीय रिजर्व बैंक के खिलाफ शिकायत करने के लिए केवल इसलिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया क्योंकि बैंक के रखवालों ने उसे बैंक की तस्वीरें खींचने से रोक दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को लेकर उसके पास आने की अरल मोझी सेल्वन की कोशिश पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कानून की प्रक्रिया का दुरपयोग करने और न्यायालय का समय नष्ट करने के लिए उस पर 50,000 रुपए जुर्माना लगाया।

मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर और न्यायमूर्त डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने उसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के पास जुर्माना जमा कराने का आदेश दिया।

खबरों के मुताबिक एससीबीए इस धन का उपयोग अपने पुस्तकालय का सुधार करने में करेगी।

सेल्वन को सुरक्षा गार्डो ने संसद मार्ग स्थित आरबीआई इमारत की तस्वीरें लेने से रोक दिया था. सेल्वन ने उसके मौलिक अधिकारों के कथित उल्लंघन को लेकर आरबीआई के खिलाफ याचिका दायर की थी।

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