CRPF के दो जवानों की हत्या के मामले में 5 नक्सलियों को मौत की सजा

लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सली हमले में सीआरपीएफ के दो जवानों की हत्या के मामले में मुंगेर की एक अदालत ने गुरुवार को पांच नक्सलियों को मौत की सजा सुनाई।

Update:2017-05-25 15:50 IST

मुंगेर: लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सली हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के दो जवानों की हत्या के मामले में बिहार के मुंगेर जिले की एक अदालत ने गुरुवार (25 मई) को पांच नक्सलियों को मौत की सजा सुनाई।

मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योति स्वरूप ने खड़गपुर थाना कांड संख्या 83/14 के तहत सीआरपीएफ के दो जवानों की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए पांच नक्सलियों को दोषी पाया और सभी को मौत की सजा सुनाई।

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सहायक लोक अभियोजक सुशील कुमार ने बताया कि अदालत ने उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर खड़गपुर थाना क्षेत्र के विपिन मंडल, अधिकलाल पंडित, लक्ष्मीपुर थाना के रत्तू कोड़ा एवं लखीसराय जिले के कजरा थानाक्षेत्र के बानो कोड़ा एवं मन्नू कोड़ा को इस मामले में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई।

क्या है मामला?

साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान 10 अप्रैल की सुबह गंगटा- लक्ष्मीपुर मार्ग पर सवालाख गांव के समीप चुनाव कराने जा रहे सीआरपीएफ के एक वाहन को नक्सलियों ने बारूदी सुरंग विस्फोट कर उड़ा दिया था और गोलीबारी की थी। घटना में सीआरपीएफ के दो जवान सोने गोड़ा और रवींद्र राय शहीद हो गए थे, जबकि 10 जवान घायल हुए थे।

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मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को 29 अक्टूबर, 2014 को गिरफ्तार किया था। मुकदमें में 17 गवाहों ने गवाही दी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपरलोक अभियोजक सुशील कुमार सिन्हा व संदीप भट्टाचार्य एवं बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता बीरेंद्र शर्मा ने बहस किया।

सौजन्य- आईएएनएस

 

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