GST रिटर्न में बड़ी राहत, अब कारोबारी कर सकेंगे इस तारीख को फाइल

सरकार ने व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 तक कर दी गई है। आयकर और जीएसटी जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 तक थी।

Update:2020-12-31 16:35 IST
GST रिटर्न में बड़ी राहत, अब कारोबारी कर सकेंगे इस तारीख को फाइल photos (social media)

नई दिल्ली : देश भर में फैली कोरोना महामारी के चलते सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत की खबर मिल रही है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019 -2020 के लिए जीएसटी फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अब आप अपना जीएसटी रिटर्न 28 फरवरी तक कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इस तारीख को 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब आप अपने जीएसटी रिटर्न को 28 फरवरी तक कर दिया गया है।

आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख

जीएसटी रिटर्न को 28 फरवरी तक फाइल कर सकते हैं। इस बात की जानकारी खुद आयकर विभाग ने ट्वीटर के माध्यम से दी है। आपको बता दें कि इसके अलावा सरकार ने व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 तक कर दी गई है। आयकर और जीएसटी जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 तक थी।

विभागीय वेबसाइट हो रही थी हैंग

केंद्र सरकार ने जीएसटी फाइल करने की तारीख को बढ़ा दिया है। आयकर और जीएसटी की विभागीय वेबसाइट बार बार हैंग होने और रिटर्न जमा करने की आ रही दिक्कतों के कारण इस डेट को बढ़ा दिया गया है। वहीं कोरोना काल की वजह से कारोबारियों को अपने दस्तावेज को एकत्र करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अभी पुरे दस्तावेजों को एकत्र नहीं किया जा सका है।

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वित्त मंत्री को भेजा पत्र

आपको बता दें कि बहुत से लोग बीमारी के कारण काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आयकर और जीएसटी की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। कई लोग आयकर और जीएसटी की इस तारीख को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। विभिन्न कारोबारी संगठन ने तो वित्त मंत्री को पत्र तक भेजा था। इस पत्र में तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग पर जोर दिया गया था।

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