केरल महिला आयोग का फैसला, हादिया मामले में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट
केरल महिला आयोग ने विवादित हादिया मामले में रविवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है।
तिरुवनंतपुरम: केरल महिला आयोग ने विवादित हादिया मामले में रविवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है।
आयोग की अध्यक्ष एम. सी. जोसेफिन ने बताया कि आयोग अब 25 वर्षीय होम्योपैथी डॉक्टर हादिया से मुलाकात की अनुमति के लिए एक याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। हादिया ने पिछले साल इस्लाम धर्म अपनाकर एक मुस्लिम शख्स शफीन जहां से निकाह कर लिया था।
हादिया के माता-पिता द्वारा इस मामले में एक याचिका दायर करने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी शादी रद्द कर दी थी। इस मामले के 'लव जिहाद' होने की अटकलें लगाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से मामले की जांच का आदेश दिया था।
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वहीं, जहां ने सुप्रीम कोर्ट में एनआईए की जांच रद्द करने की याचिका दायर की है। सूत्रों के मुताबिक, धर्मातरण के पहले हदिया अखिला के नाम से जानी जाती थी। उसे उसके माता-पिता ने कोट्टयम के पास स्थित घर में जबरन छिपा रखा है।
आयोग महिला से मिलने की अनुमति चाहती है और फिर एक स्टेटस रिपोर्ट तैयार कर इसे कोर्ट को सौंपना चाहता है।
इससे पहले एक प्रतिनिधिमंडल ने जोसेफिन को एक ज्ञापन सौंपकर इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल थे। आगंतुकों को हादिया से मिलने नहीं दिया जा रहा है और घर पर पुलिस का पहरा है।
--आईएएनएस