कोयला आयात घोटाला 487 करोड़ रुपये का, CBI ने दर्ज किया मामला

सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) ने एनटीपीसी, एमएमटीसी, एपीसीपीएल और कुछ निजी अधिकारियों के खिलाफ सरकारी खजाने को 487 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। यह मामला वित्तवर्ष 2011-12 से 2014-15 तक कम गुणवत्ता वाले कोयला आयात करने का है।

Update:2018-01-24 08:40 IST

नई दिल्ली: सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) ने एनटीपीसी, एमएमटीसी, एपीसीपीएल और कुछ निजी अधिकारियों के खिलाफ सरकारी खजाने को 487 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। यह मामला वित्तवर्ष 2011-12 से 2014-15 तक कम गुणवत्ता वाले कोयला आयात करने का है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सीबीआई ने राजस्व खुफिया जांच निदेशालय के संज्ञान लेने के बाद सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें इंडोनेशिया से कम गुणवत्ता वाला कोयला आयात किया गया था, जबकि उसे बेहतर गुणवत्ता वाला दिखाया गया।

सीबीआई ने प्राथमिकी में चेन्नई स्थित कॉरल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर अहमद ए.आर. बुहारी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी), मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एमएमटीसी) और अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एपीसीपीएल) के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

एनटीपीसी और एमएमटीसी केंद्रीय सरकार के उपक्रम हैं, जबकि एपीसीपीएल एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसमें एनटीपीसी के पास 50 फीसदी हिस्सेदारी है और हरियाणा और दिल्ली सरकारों की 25-25 फीसदी हिस्सेदारी है।

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश, सरकारी कर्मचारियों द्वारा आपराधिक कदाचार और धोखाधड़ी को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है।

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