Patanjali case: रामदेव का माफीनामा खारिज, SC ने कहा-कोर्ट की हुई अवमानना, कार्रवाई के लिए रहें तैयार

Supreme Court: पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और बालकृष्ण बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। पतंजलि के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका लगाई है।

Update:2024-04-10 12:44 IST

Supreme Court and Yoga Guru Ramdev (Pic:Newstrack)

Patanjali Misleading advertisement case: सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के विवादित विज्ञापन मामले में बुधवार को बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने पतंजलि के वकील विपिन सांघी से कहा कि आपने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है आप कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

इससे पहले 2 अप्रैल को इसी बेंच में हुई सुनवाई के दौरान पंतजलि की ओर से माफीनामा जमा किया गया था। उस समय बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा था कि ये माफीनामा सिर्फ खानापूर्ति के लिए है। आपके अंदर माफी का भाव नहीं दिख रहा। इसके बाद कोर्ट ने आज (10 April 2024) सुनवाई की तारीख तय की थी।

इसके बाद 9 अप्रैल को बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने नया एफिडेविट फाइल किया। जिसमें पतंजलि ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि इस गलती पर उन्हें खेद है और ऐसा दोबारा नहीं होगा।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के खिलाफ लगाई है याचिका

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार किया। वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया।

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