Soumya Vishwanathan murder case: दोषियों की सजा पर बहस पूरी, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
Soumya Vishwanathan murder case: टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के दोषी आरोपियों की सजा पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
Soumya Vishwanathan murder case : टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए आरोपियों की सजा पर दिल्ली की कोर्ट ने अपना फैसला शुक्रवार यानी 25 नवंबर के लिए सुरक्षित रख लिया है। 2008 में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या की गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) रवींद्र कुमार पांडेय ने सजा पर बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है।
कोर्ट ने इससे पहले सात नवंबर को इस मामले को स्थगित कर दिया था। उस समय कोर्ट ने कहा था कि दोषियों द्वारा दायर हलफनामों का सत्यापन पूरा नहीं हुआ है। हालांकि, न्यायाधीश ने परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा दायर की गई सजा पूर्व रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर ले लिया। 18 अक्टूबर को न्यायाधीश ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया था।
एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार चैनल में काम करने वाली विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 की सुबह दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस दौरान वह काम से घर लौट रही थी। पुलिस ने दावा किया कि मकसद डकैती था।