गोरक्षों की अति सक्रियता पर इन 3 राज्य सरकारों की बढ़ेगी मुश्किल, SC ने दिया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद अब गोरक्षकों की अतिसक्रियता के मुद्दे पर तीन राज्यों की मुश्किल बढ़ सकती है। ये सरकारें सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दायरे में भी आ सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गोरक्षों की अतिसक्रियता और कोर्ट के आदेश की अवमानना के मुद्दे पर यूपी, हरियाणा और राजस्थान को नोटिस जारी कर यहां के मुख्य सचिवों से जवाब तलब किया है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद अब गोरक्षकों की अतिसक्रियता के मुद्दे पर तीन राज्यों की मुश्किल बढ़ सकती है। ये सरकारें सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दायरे में भी आ सकते हैं।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गोरक्षों की अतिसक्रियता और कोर्ट के आदेश की अवमानना के मुद्दे पर यूपी, हरियाणा और राजस्थान को नोटिस जारी कर यहां के मुख्य सचिवों से जवाब तलब किया है।
क्या है पूरा मामला?
सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2017 को आदेश जारी किया था जिसमें गोरक्षकों की अनावश्यक सक्रियता को रोकने का आदेश दिया गया था। 1 दिसंबर 2017 को तुषार गांधी ने तीनों राज्यों में हुई गोरक्षों की भीड़ की सक्रियता और मुस्लिम वर्ग को निशाना बनाए जाने की घटनाओं का उदाहरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति ए एण खाननिलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूण की बेंच ने यूपी, हरियाणा और राजस्थान सरकारों को गोरक्षकों के मुद्दे पर नोटिस दिया है। साथ ही मुख्य सचिवों को 6 सितंबर के आदेश के अनुपालन मे क्या किया गया यह भी बताने को कहा है।
क्या और कहा कोर्ट ने
देश की सर्वोच्च अदालत ने जारी आदेश में कहा है, ‘गोरक्षकों का गैरकानूनी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, इस पर कड़ी कार्यवाई होनी चाहिए।’ इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यसचिवों को डीजीपी के साथ मिलकर अपने-अपने राज्य में इस तरह के गोरक्षकों पर कड़ी कार्रवाई कर कोर्ट को बताने और स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है।