नई दिल्ली : सहारा ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुब्रत रॉय की याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने 1500 करोड़ रुपये में से 966.80 करोड़ रुपये की शेष राशि सेबी-सहारा खाते में जमा कराने के लिए और समय देने की मांग की थी।
इसके साथ ही कोर्ट ने मार्केट रेग्युलेटर सेबी को बकाया रकम न चुकाने की वजह से ऐंबी वैली की नीलामी पर तय समय के मुताबिक आगे बढ़ने को कहा है। पुणे के निकट अपने ऐंबी वैली की नीलामी रोकने के लिए सहारा ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी जिसे ठुकरा दिया गया था।