सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में BJP के 'रथ यात्रा' को दिया झटका
आज इस मामले पर सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार की तरफ से रथ यात्रा पर प्रतिबंध के फैसले पर किसी तरह की दखल देने से इनकार कर दिया।
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रथ यात्रा आयोजन की योजना को सुप्रीम कोर्ट में करारा झटका लगा है। आज इस मामले पर सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार की तरफ से रथ यात्रा पर प्रतिबंध के फैसले पर किसी तरह की दखल देने से इनकार कर दिया।
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साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि बोलने और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुये रथ यात्रा के लिये भाजपा के आवेदन पर निर्णय करे।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से हिंसा का शक बेबुनियाद नहीं है। कोर्ट ने बीजेपी से कहा कि वह अपनी बंगाल रथ यात्रा के लिये प्राधिकारियों से नयी मंजूरी प्राप्त करे।
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सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को राज्य में सिर्फ रैलियां और सभाएं आयोजित करने की इजाजत दी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता की रथ यात्रा से सौहार्द बिगड़ सकता है। कोर्ट ने कहा, यदि BJP नई यात्रा के लिए संशोधित योजना लेकर आती है, तो उस पर नए सिरे से विचार किया जा सकता है।
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