अब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर तक दें आधार
केंद्र सरकार ने किसी भी सामाजिक लाभ वाली योजना से आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है।
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने किसी भी सामाजिक लाभ वाली योजना से आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर तक की थी। केंद्र ने बुधवार को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी।
इसके साथ ही आधार कार्ड की अनिवार्यता के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नवंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताव रॉय और जस्टिस ए.एम. खानविलकर ने कहा कि आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती पर सुनवाई नवंबर के पहले सप्ताह में की जाएगी।
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केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच में पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार डेडलाइन बढ़ाने पर पूरी तरह से सहमत है। वेणुगोपाल ने यह बयान याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सीनियर वकील श्याम दीवान के यह कहे जाने के बाद दिया कि यदि सरकार समयसीमा बढ़ाने के लिए तैयार है तो मामले की सुनवाई नवंबर में की जा सकती है।
दरअसल, केंद्र सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 30 सितंबर तक की छूट दी थी। इसका मतलब था कि अगर 30 सितंबर के बाद आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो आपको कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
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गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था। संविधान पीठ ने आधार कार्ड को स्वैच्छिक रूप से मनरेगा, पीएफ, पेंशन और जनधन योजना के साथ लिंक करने की इजाजत दे दी थी, लेकिन पीठ ने साफ किया था कि इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा।