नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने आशाकर्मियों की प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशाकर्मियों की प्रोत्साहन राशि दोगुना करते हुए उनको वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 में किया जाने वाले भुगतान के लिए 1,224.97 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी प्रदान की।
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सरकार की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, यह पैकेज अक्टूबर 2018 से प्रभावी होगा। इसका भुगतान दो अलग मदों के तहत नवंबर 2018 से किया जाएगा।
इस पैकेज की लाभार्थी के रूप में उन आशा कर्मियों और आशा सहायिकाओं को नामित किया जाएगा, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नाम से भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए सभी पात्रताएं पूरी करती हैं।
मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कर्मियों को मिलने वाली नियमित राशि और प्रोत्साहन राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह किया गया है।
सरकार ने कहा कि करीब एक करोड़ छह लाख छत्तीस हजार सात सौ एक आशाकर्मी और आशा सहायिकाएं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के दायरे में आएंगी।
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अनुमानित नौ लाख संत्तावन हजार तीन सौ तीन आशा कर्मी और आशा सहायिकाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलेगा।
अनुमानित दस लाख बाईस हजार दो सौ पैंसठ आशा कर्मियों को नियमित गतिविधियों के लिए मौजूदा एक हजार रुपये के स्थान पर न्यूनतम दो हजार रुपये प्रति माह मिलेंगे।
आशाकर्मी और आशा सहायिकाएं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की लाभार्थी होंगी। योजना के लिए तय शर्तो के मुताबिक इसका लाभ 18 से 70 वर्ष की आयु वाली महिलाएं ले सकेंगी। बीमा की अवधि एक वर्ष की (1 जून से 31 मई) होगी।
बीमा के तहत मिलने वाले लाभ के तहत दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर दो लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार, दोनों आंखें, दोनों हाथ, दोनों पैर या एक हाथ और एक पैर पूरी तरह खराब हो जाने तथा एक आंख की रोशनी पूरी तरह चले जाने की स्थिति में दो लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।
एक आंख की रोशनी पूरी तरह खत्म हो जाने या एक पैर और एक हाथ पूरी तरह खराब हो जाने की स्थिति में एक लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।
केंद्र सरकार की ओर से प्रति लाभार्थी 12 रुपये की प्रीमियम राशि हर साल दी जाएगी।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (दुर्घटना बीमा) का लाभ 18 से 50 वर्ष आयु की उन आशा कर्मियों और आशा सहायिकाओं को मिलेगा, जो इसके लिए सभी पात्रताएं पूरी करती हैं। इस योजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से सालाना औसतन 330 रुपये की प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाएगा। बीमा कवर की अवधि 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष की होगी। किसी कारणवश मृत्यु हो जाने पर लाभार्थी को दो लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।