प्रद्युम्न हत्याकांड : पिता ने ट्रस्टियों की जमानत याचिका रद्द करने की अर्जी दी
गुरुग्राम के रयान इंटरनेशनल स्कूल में पिछले सप्ताह हुई सात साल के स्टूडेंट प्रद्युम्न की हत्या मामले में मृतक के पिता ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर स्कूल के ट्रस्टियों द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने की मांग की है।
मुंबई : गुरुग्राम के रयान इंटरनेशनल स्कूल में पिछले सप्ताह हुई सात साल के स्टूडेंट प्रद्युम्न की हत्या मामले में मृतक के पिता ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर स्कूल के ट्रस्टियों द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने की मांग की है।
मृतक बच्चे के पिता वरुण ठाकुर ने अपने वकीलों सुशील के. टेकरीवाल और ममता टेकरीवाल के माध्यम से स्कूल के तीन ट्रस्टियों- ऑगस्टिन एफ. पिंटो, ग्रेस पिंटो और रयान पिंटो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने की मांग करते हुए यह अर्जी दाखिल की।
रयान इंटरनेशनल स्कूल की शाखाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार सेंट जेवियर्स एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टियों की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी है। पिंटो परिवार ने सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। न्यायालय ने मंगलवार को मामले पर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी थी।
उल्लेखनीय है कि गुरुग्राम के भोंडसी में स्थित रयान इंटरनेशनल स्कूल के शौचालय में आठ सितंबर को प्रद्युम्न का शव मिला था। उसका गला रेता गया था और उसके शव के पास चाकू पाया गया था। मामले के बाद देशभर के निजी स्कूलों बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा गरमा गया है।