अब औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत अवस्थापना सुविधाओं के लिए जवाबदेही निर्धारित
राज्य सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक एवं आवासीय विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में उत्तम विद्युत अवस्थापना सुविधाओं की सुचारू स्थापना के लिए निर्माण कार्य एवं व्यय आदि के सम्बंध में जवाबदेही निर्धारित कर दी है।
श्रीधर अग्निहोत्री
लखनऊ। राज्य सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक एवं आवासीय विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में उत्तम विद्युत अवस्थापना सुविधाओं की सुचारू स्थापना के लिए निर्माण कार्य एवं व्यय आदि के सम्बंध में जवाबदेही निर्धारित कर दी है।
शासनादेश में राज्य के आवासीय व औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद् इत्यादि द्वारा समय-समय पर विकसित की जाने वाली आवासीय एवं औद्योगिक परियोजनाओं में विद्युत आपूर्ति हेतु आवश्यक विद्युत तंत्र के निर्माण कार्यों की समयबद्ध रूप से पूर्णता सुनिश्चित करने भिन्न के प्राधिकरणीय अधिनियमों व विनियमों के आधार पर निर्माण व्यय के सम्बंध में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया है।
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प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग आलोक कुमार ने बताया कि प्राधिकरणों में विद्युत तंत्र के निर्माण के व्यय के भुगतान में विलम्ब होता था, जिसके कारण निर्माण भी समय से पूर्ण नहीं हो पाता था। इस समस्या के समाधान के लिए औद्योगिक विकास, ऊर्जा एवं आवास विभाग निर्माण व्यय का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है।
इस प्रक्रिया के अनुपालन से औद्योगिक एवं आवासीय विकास प्राधिकरणों में समयबद्ध रूप से सुदृढ़ विद्युत अवस्थापना तंत्र स्थापित होने के फलस्वरूप उद्योगों एवं अन्य परियोजनाओं को गुणवत्तापरक व अनवरत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी, जिससे न केवल विद्यमान उद्योगों को लाभ होगा, बल्कि नये निवेशकों को आकर्षित करने के प्रयासों को भी बल मिलेगा।
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शासनादेश के अनुसार राज्य के औद्योगिक व आवासीय विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र में संभावित विद्युत भार के समरूप निर्धारित 220 किलोवोल्ट (केवी) विभव तक के विद्युत तंत्र के चरणबद्ध निर्माण का व्यय सम्बंधित प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा। विद्युत तंत्र के निर्माण के प्राधिकरणों द्वारा आवश्यक भूमि निःशुल्क बिना किसी प्रतिबंध के उपलब्ध करानी होगी।
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