दो जिलों में लेखपालों की भर्ती के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील, 13 फरवरी को होगी सुनवाई
दो जिलों, वाराणसी और गाजीपुर मे विगत महीनों की गई लेखपालो की भर्ती के खिलाफ हाईकोर्ट मे अलग अलग याचिकाएं दायर कर चुनौती दी गई हैं। हाईकोर्ट के एकल जज ने दो अलग अलग दिए फैसलों के द्वारा इन भर्तियों को सही करार दिया है। लेकिन भर्ती मे असफल कैंडिेडेट्स ने अब दोनों जिलो की लेखपाल भर्ती को दो जजों के समक्ष अपील दायर कर चुनौती दी है।
इलाहाबाद : दो जिलों, वाराणसी और गाजीपुर मे विगत महीनों की गई लेखपालों की भर्ती के खिलाफ हाईकोर्ट मे अलग अलग याचिकाएं दायर कर चुनौती दी गई हैं। हाईकोर्ट के एकल जज ने दो अलग-अलग दिए फैसलों के द्वारा इन भर्तियों को सही करार दिया है। लेकिन भर्ती मे असफल कैंडिेडेट्स ने अब दोनों जिलो की लेखपाल भर्ती को दो जजों के समक्ष अपील दायर कर चुनौती दी है।
कैंडिडेट्स ने रखा अपना पक्ष
चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने स्थाई अधिवक्ता रामानंद पाण्डेय से इन दोनों भर्तियों को लेकर उठाए गए सवालों पर जरूरी जानकारी मांगी है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में से कुछ को नोटिस जारी कर उनका भी पक्ष जानना चाहा है। असफल कैंडिडेट्स का कहना है कि आरक्षण नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है।
13 फरवरी को होगी सुनवाई
वाराणसी मे तो चयनितों की दो बार लिस्ट जारी की गई है। पहली लिस्ट मे चयनितों को दूसरी लिस्ट में गायब कर दिया गया है। आरक्षण के नाम पर सामान्य वर्गो के छात्रों के अधिकारो का हनन किया गया है। हाईकोर्ट असफल अभ्यर्थियों की अपीलो पर सोमवार 13 फरवरी को सुनवाई करेगी |