हाईकोर्ट ग्रेटर नोएडा सुपरटेक जारसूट प्रोजेक्ट पर सख्त, 1,060 फ्लैटों को सील करने का दिया निर्देश
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुपरटेक जारसूट्स प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा के अवैध 1,060 फ्लैटों को सील करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सुपरटेक डेवलपर द्वारा दी गई जानकारी को संतोषजनक नहीं माना और नए सिरे से बेहतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
कोर्ट ने पूछा, कि कितने फ्लैट आंवटित किए गए हैं, कितने आवंटियों को कब्जा दिया जा चुका है और कितने फ्लैट अभी भी खाली हैं जिनका आवंटन किया जाना है। याचिका की अगली सुनवाई 2 मई को होगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने वीके शर्मा की याचिका पर दिया है।
क्या है मामला?
मालूम हो, कि कंपनी को 2007 में 844 फ्लैट बनाने की अनुमति दी गई थी। लेकिन बिना अनुमति व नक्शा पास कराए 1,904 फ्लैट अवैध रूप से बना लिए गए। इस पर हुई आपत्ति के बाद डेवलपर ने अनुमति कम्पाउण्डिंग देकर ले ली। जिस पर यह याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को थर्ड पार्टी राइट देने एवं फ्लैट बेचने पर रोक लगा दी थी। डेवलपर और अथॉरिटी से प्रोजेक्ट का पूरा ब्यौरा मांगा गया था। डेवलपर की ओर से दाखिल हलफनामे में अधूरी जानकारी देने पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की और बेहतर हलफनामा मांगा है।