इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की खनन नीति एवं माइनर मिनरल कनसेसन रूल्स 23 की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से 30 अक्टूबर तक जानकारी माँगा है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले और न्यायमूर्ति एम.के.गुप्ता की खण्डपीठ ने इलाहाबाद के राकेश प्रकाश सिंह की याचिका पर दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए कहा कि 14 अगस्त 2017 के शासनादेश व नियम संशोधन कर राज्य सरकार ने ई-टेण्डरिंग के बाद ई नीलामी करने तथा ई-टेण्डरिंग की उच्चतम बोली को आधार मानकर टेण्डर भरने
वाले सभी अभ्यर्थियों को नीलामी में शामिल होने की छूट दी गयी है।
याची का कहना है कि सरकार की खनन पट्टा देने की नीति से अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन होता है। याचिका की सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।