सिलीगुड़ी में दर्ज उत्पीड़न मामले में प्रदेश के निवासी के विरुद्ध कार्यवाही पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में दहेज उत्पीड़न के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के तहत उत्तर प्रदेश के निवासी के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। याकिचा की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।

Update:2019-02-05 19:47 IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में दहेज उत्पीड़न के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के तहत उत्तर प्रदेश के निवासी के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। याकिचा की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।

यह आदेश मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खण्डपीठ ने कुन्दन किशोर की याचिका पर दिया है। सरकारी वकील ने प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेश में दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति की किन्तु याची का कहना कि दहेज उत्पीड़न के आरोप का संबंध उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में वाद कारण उत्पन्न होने के कारण याचिका ग्राहय है।

कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर सरकार सहित विपक्षी से जवाब मांगा है। मालूम हो कि याची सैनिक का बड़ा भाई है। उसका कहना है कि पति-पत्नी के बीच विवाद के चलते उसे दहेज उत्पीड़न के आरोप में फंसाया गया है। कोर्ट ने कहा कि याची विवेचना में सहयोग करें।

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