योगी का बड़ा आदेश, कोरोना मरीजों को तुरंत करें भर्ती, मना किया तो केस
CM के आदेश के तहत अगर अब कोई हॉस्पिटल कोरोना मरीज को एडमिट करने में हीलाहवाली दिखाता है तो उस पर केस दर्ज किया जाएगा।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस (Corona Virus) के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य की योगी सरकार (CM Yogi Adityanath) अब सख्त हो गई है और महामारी को हराने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। इस बीच अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने ठोस आदेश जारी किए हैं। अब अगर किसी अस्पताल की ओर से कोरोना संक्रमितो को भर्ती करने में कोताही की जाती है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा।
सीएम ने अस्पतालों के खराब रवैये को देखते हुए ये आदेश जारी किया है। आदेश के तहत अगर अब कोई हॉस्पिटल कोरोना मरीज को एडमिट करने में हीलाहवाली दिखाता है तो उस पर केस दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही चिकित्सा विभाग के सभी कमिश्नर, डीएम और सीएमओ को निर्देश दिया गया है कि महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई करें।
सभी जिलों में संचालित होंगे क्वारंटीन सेंटर
इसके साथ ही आलाधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी जिलों में क्वारंटीन सेंटर संचालित किए जाएं। जिसमें लोगों की स्क्रीनिंग, लक्षण के आधार पर कोविड जांच की व्यवस्था के साथ-साथ उनके लिए ठहरने व भोजन आदि का प्रबंध किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कोविड-19 की टेस्टिंग की संख्या में निरन्तर वृद्धि करने का आदेश दिया है।
बदली कर्फ्यू की टाइमिंग
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में तेजी से कोरोना वायरस महामारी अपने पैर पसार रही है। जिसे देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने 2,000 से अधिक ऐक्टिव कोरोना केस वाले 10 जिलों -लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, वाराणसी, गौतमबुद्धनगर, गोरखपुर, मेरठ, बरेली, झांसी तथा बलिया में तत्काल प्रभाव से कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाकर रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन कार्यरत रहेगी।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 22,439 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। जिसके बाद राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 1,29,848 हो गई है। जबकि अब तक इस बीमारी से 9480 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे एक दिन पहले सूबे में 20,510 कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे।