इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव पर्यावरण से पूछा है, कि केमिकल फैक्ट्रियां बंद होने के बाद भी गाजियाबाद में भूगर्भ जल का रंग लाल क्यों है? साथ ही कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करने पर कोर्ट ने अवमानना नोटिस भी जारी की है।
कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव पर कार्यवाही करने का आदेश दिया था। 50 मीटर क्षेत्र में पानी मनुष्य के उपयोग लायक नहीं है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव से भूगर्भ जल की रिपोर्ट के साथ 30 अगस्त को व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण टंडन तथा न्यायमूर्ति कृष्ण सिंह की खण्डपीठ ने सोसायटी आफ वायस आफ हयूमन राइट की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची ने इस मामले में 11 नवम्बर 2016 को प्राथमिकी दर्ज करायी है।