इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने मादक पदार्थों के विज्ञापन पर रोक के बावजूद विज्ञापन देने पर विभागीय अधिकारियो पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने आबकारी कमिश्नर और प्रमुख सचिव आबकारी को हाईकोर्ट में तलब किया है।
दोनो अधिकारियों को 30 अक्टूबर को हाईकोर्ट में पेश होना है। शराब आदि के विज्ञापन करने पर रोक के बावजूद अप्रत्यक्ष रूप से शराब आदि के विज्ञापन के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है।
बार-बार आदेश के बावजूद भी प्रतिशपथ पत्र दाखिल न करने से नाराज हाई कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को तलब किया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कारण स्पष्ट करने को कहा है कि बार बार समय देने के बाद भी क्यों नहीं दाखिल किया गया शपथ पत्र। कोर्ट ने यह भी बताने का निर्देश दिया है कि मादक पदार्थों के विज्ञापनों पर रोक के लिए कानून के तहत क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं और रोक के बावजूद भी ऐसे विज्ञापन कैसे हो रहे हैं।