Jhansi News: दो लुटेरों को 14-14 साल का कठोर कारावास, दुकान बंद करके घर लौट रहे सर्राफा कारोबारी से की गई लूट

Jhansi News: पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इसी क्रम में न्यायालय डकैती कोर्ट ने लूटपाट का आरोप सिद्ध होने पर बाबा कबूतरा और एस कुमार को 14-14 साल का कठोर कारावास और 23 - 23 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।;

report :  Gaurav kushwaha
Update:2025-02-27 20:31 IST

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Jhansi News: न्यायालय डकैती कोर्ट ने लूट का आरोप सिद्ध होने पर दो लुटेरों को 14-14 साल का कारावास और 23-23 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि सर्राफा कारोबारी रमाकांत गुप्ता ने गुरसरांय थाना में 23 जुलाई 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने भाई के साथ रात में मोदी चौराहा स्थित दुकान को बंद कर घर जा रहा था। इसका भाई बाइक पर पीछे बैठा था जो हाथ में थैला पकड़े था।

जिसमें 80 हजार की नकदी और सोने चांदी के जेवरात रखे थे। उन्होंने बताया कि जैसे ही वह घर के नजदीक पहुंचे थे। तभी पीछे से बाइक सवार दो युवक आए और हाथ से झपट्टा मारकर थैला छीन कर भाग गए। उन्होंने बताया कि दोनों भाई बदमाशों के पीछे भाग कर उन्हें रोका तो बदमाशों ने तमंचा निकाल कर जान से मारने की धमकी दी और बाइक मौके पर छोड़ कर भाग गए। पुलिस ने बरामद की गई बाइक के आधार पर दोनों आरोपी लुटेरे थाना सीपरी बाजार के ग्राम पाड़री निवासी बाबा कबूतरा ओर एस कबूतरा को गिरफ्तार कर लूट का माल बरामद करते हुए आरोपियों जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इसी क्रम में न्यायालय डकैती कोर्ट ने लूटपाट का आरोप सिद्ध होने पर बाबा कबूतरा और एस कुमार को 14-14 साल का कठोर कारावास और 23 - 23 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

पांच लुटेरों को दस-दस साल का कठोर कारावास

न्यायालय डकैती कोर्ट ने लूटपाट का आरोप सिद्ध होने पर सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम पाड़री निवासी बॉबी उर्फ भूरिया, बाबा कबूतरा, एस कुमार, आकाश कबूतरा और संदीप उर्फ अर्जुन कबूतरा को 10-10 साल के कठोर कारावास और साठ-साठ हजार से अधिक का अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि सीपरी बाजार थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते समय पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

जेल में बिताई गई अवधि की सजा

न्यायालय स्पेशल एनडीपीएस एक्ट की कोर्ट ने बबीना थाना क्षेत्र के कालीमाई मंदिर तालपुरा मोहल्ले में रहने वाले गौरव वर्मा, पिस्सू, राहुल वर्मा और बल्लू वर्मा, सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के काशीराम कालोनी में रहने वाले जफर टिड्डी व एसीजएम गरौठा ने गरौठा थाना क्षेत्र में रहने वाले रामकिशुन उर्फ किस्सू को जेल में बिताी गई अवधि व एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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