विवेक तिवारी मर्डर केस: प्रशांत की जमानत पर कोर्ट का सरकार को जवाब दाखिल करने का मिला समय

वहीं मृतक विवेक की पत्नी कल्पना तिवारी की ओर से वकील प्रांशु अग्रवाल ने भी पेश हेाकर मामले में जवाब दाखिल करने का समय मांगा । सुनवायी के बाद कोर्ट ने सरकार व मृतक की पत्नी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया।

Update:2019-02-05 20:15 IST

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनउ ने विवेक तिवारी मर्डर केस में जेल में बंद कांस्टेबिल प्रशांत कुमार की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर राज्य सरकार व मृतक की पत्नी केा अपना अपना जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

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केार्ट ने प्रशांत कुमार केा उसके बाद देा हपते का समय प्रतिउत्तर शपथ पत्र दाखिल करने के लिए दिया है। मामले की अगली सुनवायी 6 सप्ताह बाद होगी। यह आदेश जस्टिस रेखा दीक्षित की बेंच ने प्रशांत की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर दिया। इससे पहले सरकार की ओर से पेश अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम राजेश कुमार सिंह का तर्क था कि यह मामला काफी संगीन है जिसमें एक पुलिस वाले ने गोली मारकर हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया है।

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सिंह ने मामले के पूरे तथ्येां केा सामने रखने के लिए प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का समय मांगा । वहीं मृतक विवेक की पत्नी कल्पना तिवारी की ओर से वकील प्रांशु अग्रवाल ने भी पेश हेाकर मामले में जवाब दाखिल करने का समय मांगा । सुनवायी के बाद कोर्ट ने सरकार व मृतक की पत्नी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया।

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एप्पल के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी को प्रशांत कुमार व एक अन्य पुलिस कर्मी ने सितम्बर 2018 में गोमतीनगर इलाकें में उस समय गोली मारकर हत्या कर दी जब वह रात में अपनीे सहकर्मी को छोड़ने उसके घर जा रहे थे। घटना ने पूरे सिस्टम केा हिलाकर रख दिया था। प्रशांत की ओर से जमानत अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि उसने आत्म रक्षा में गोली चलायी थी।

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