TRENDING TAGS :
दिल्ली में अब LG की सरकार, कोरोना के बीच केंद्र ने लागू किया नया कानून
केंद्र ने दिल्ली में GNTCD एक्ट 2021 को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी है।
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में कोरोना वायरस (Corona Virus) से बिगड़ती स्थिति के बीच केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने सूबे में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) कानून 2021 यानी GNTCD एक्ट को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी है। यानी अब दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) होगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी अधिसूचना में कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021 मंगलवार यानी 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है। अब दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि GNTCD एक्ट 202 (2021 का 15) की धारा एक की उपधारा -2 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है।
24 मार्च को राज्यसभा से पास हुआ था विधेयक
इसका मतलब साफ है कि अब उपराज्यपाल (एलजी) की मंजूरी के बिना कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाया जा सकेगा। लोकसभा में यह विधेयक 22 मार्च को पास होने के बाद बजट सत्र के दौरान 24 मार्च को यह राज्यसभा से भी पास हो गया था।
दिल्ली सरकार ने किया था विरोध
बता दें कि इस कानून का दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा भी विरोध किया गया था। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया था कि दिल्ली सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि जनता के लिए सरकार को उपलब्ध होना चाहिए और चुनी हुई सरकार ही सर्वोच्च है। मंत्रिमंडल के पास ही असली शक्ति होती है।