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Fatehpur Crime News : नाबालिग से रेप के आरोपी को 7 साल की सजा और 14 हजार का जुर्माना
Fatehpur Crime News : न्यायधीश नित्या पांडेय ने 7 साल पूर्व रेप मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई।
Fatehpur Crime News : यूपी के फतेहपुर जिले (Fatehpur District) के जिला न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायधीश नित्या पांडेय (Justice Nitya Pandey) ने सात साल पूर्व नाबालिग लड़की को अगवा कर रेप के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त को सात साल की सजा सुनाते हुए 14 हजार का जुर्माना (Fine) लगाया है। जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक ने पहले नाबालिग लड़की का अपहरण किया फिर बाद में रेप की घटना को अंजाम दिया था और युवती भी गर्भवती हो गई थी, जिसके बाद युवती ने एक बच्चे को भी जन्म दिया और जन्म देते समय ही युवती की मौत हो गई थी।
जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित पिता ने 17 अप्रैल 2011 में थाने में तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि गांव का रहने वाला कमलेश उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, जिसके बाद पुलिस ने थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज करते हुए अपहृत पीड़िता की तलाश में जुट गई थी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता व घटना के अभियुक्त के साथ बरामद कर लिया था और वहीं पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने अपहरण के साथ साथ नाबालिग से रेप किये जाने का मुकदमा भी दर्ज किया था और आरोपी युवक को कार्रवाई कर जेल भेजा गया है।
बताया जा रहा है कि बच्चे के जन्म होने के बाद बच्चे की परवरिश अभियुक्त के पिता फूलचंद्र द्वारा किया जा रहा है। वहीं सात साल बाद आये इस फैसले से पीड़ित परिवार खुश नजर आ रहा है और न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इस फैसले से बेटी की आत्मा को शान्ति मिलेगी।
वहीं शासकीय अधिवक्ता रहस्य बिहारी श्रीवास्तव ने बताया की 17 अप्रैल 2011 को नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर गांव का युवक कमलेश अपने साथ ले गया था, जिसके बाद 23 अप्रैल 2011 को पुलिस ने युवक के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था और लगभग डेढ़ महीने बाद पुलिस ने आरोपी युवक व युवती को बरामद करते हुए आरोपी युवक को अपहरण के मामले में जेल भेज दिया था, जिसके बाद पीड़िता द्वारा कोर्ट में 164 के बयान के आधार पर पुलिस ने मुकदमे को तरमीम करते हुए नाबालिग के साथ रेप का मुकदमा दर्ज किया था और पूरे घटनाक्रम के बाद पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया और तीसरे ही दिन पीड़िता की मौत हो गई थी , जिसके बाद बच्चे का पालन पोषण आरोपी के पिता द्वारा किया जा रहा था और आज जिले के अपर न्यायाधीश नित्या पांडेय ने आरोपी युवक कमलेश को सात साल की सजा सुनाते हुए 14 हजार का अर्थदंड लगाया है।