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कोरोना से भागे तो होगी जेल, भरना पड़ेगा आपको भारी जुर्माना
केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों से महामारी अधिनियम के तहत कदम उठाने को कहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब कोरोना वायरस का संदिग्ध पाए जाने पर आपको जांच कराना अनिवार्य है और अगर आप कोरोना से भागे तो आप इस कानून के तहत पकड़ कर जेल में भी डाला जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
लखनऊ। भारत में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों से महामारी अधिनियम के तहत कदम उठाने को कहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब कोरोना वायरस का संदिग्ध पाए जाने पर आपको जांच कराना अनिवार्य है और अगर आप कोरोना से भागे तो इस कानून के तहत पकड़ कर जेल में भी डाला जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है। कोरोनावायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के बीच सरकार ने विदेशियों की भारत में एंट्री पर भी अगले महीने तक रोक लगा दी है।
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कर्नाटक में एक अधिसूचना जारी कर 123 साल पुराने महामारी अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया गया है। इस एक्ट के लागू होने के बाद अब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोरोना वायरस से संक्रमिक व्यक्ति अस्पताल से भागें नहीं और क्वारंटाइन के सभी नियमों का पालन करें। मतलब इस छुआ छूत से फैलने वाले वायरस से पीड़ित व्यक्तियों को अलग रखने का प्रबंध।
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क्या है महामारी रोग कानून
महामारी रोग क़ानून 1897 के इस क़ानून का इस्तेमाल विभिन्न स्तर पर अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं को बंद करने, किसी इलाक़े में आवाजाही रोकने और मरीज़ को उसके घर या अस्पताल में अलग करके रखने के लिए किया जा सकेगा।
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महामारी रोग क़ानून के तहत जारी अधिसूचना एक तरह के आपातकाल का संकेत है। इसके अनुसार, इस क़ानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मुक़दमा चलाया जा सकता है।
आइए जानते हैं कि धारा 188 क्या कहती है
भारतीय दंड संहिता की धारा 188 कहती है कि जो कोई जान बूझकर इंसान के जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा को क्षति पहुंचाता है, उसे अधिकतम छह महीने की जेल की सज़ा या 1,000 रूपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। दोनो दंड एक साथ भी लागू किये जा सकते हैं।
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इस धारा से स्पष्ट है कि अगर आप कोरोना से भागे तो जेल जाना तय है।