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CBI विवाद: आलोक वर्मा मामले की सुनवाई टली, 29 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

Aditya Mishra
Published on: 20 Nov 2018 12:29 PM IST
CBI विवाद: आलोक वर्मा मामले की सुनवाई टली, 29 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
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नई दिल्ली: सीबीआई घूसकांड का लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा ने उच्चतम न्यायालय में अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों और सीवीसी की जांच रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। फिलहाल मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। हालांकि सुनवाई टालने का कारण अभी नहीं बताया गया है। बता दें कि आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई हुई थी। अब अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी

उन्हें कोर्ट की तरफ से दी गई मोहलत की मियाद कल 1 बजे खत्म होनी थी। कल ही निदेशक ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से और समय की मांग की थी। जिसके बाद कोर्ट ने उनकी अपील को ध्यान में रखते हुए उन्हें दोपहर चार बजे तक का समय दिया था।

कोर्ट ने ये साफ़ कर दिया कि मंगलवार को होने जा रही सुनवाई में फिर कोई आगे की तारीख नहीं दी जायेगी। साथ में ये भी कहा कि वह जल्द से जल्द अपना जवाब दाखिल करें ताकि वह कोर्ट उनके जवाब को पढ़ सकें। मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की पीठ को वर्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील गोपाल शंकरनारायण ने बताया कि सीबीआई निदेशक आज अपना जवाब दाखिल करने में सक्षम नहीं है।

इसके जवाब में न्यायालय ने कहा, 'हम तारीख को बदलने वाले नहीं हैं। आप जितनी जल्दी हो सके अपना जवाब दाखिल करें। हमें जवाब पढ़ना भी है।' इसके जवाब में वकील गोपाल ने कहा कि निदेशक आज अपना जवाब दाखिल कर देंगे।

बताते चले कि न्यायालय ने सीवीसी रिपोर्ट की प्रति मुहैया कराने संबंधी सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के अनुरोध ठुकरा दिया था। न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई में लोगों के भरोसे की रक्षा करने और संस्थान की पवित्रता बनाए रखने के लिए सीवीसी रिपोर्ट की गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच कर रही है।

वर्मा ने उच्चतम न्यायालय में अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप के बाद सरकार के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें ड्यूटी से हटाने और छुट्टी पर भेजा गया था। इससे पहले 12 नवंबर को मामले की सुनवाई हुई थी। जिसमें सीवीसी ने अपनी जांच रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में न्यायालय को सौंपी थी।

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