TRENDING TAGS :
आम्रपाली केस में निवेशकों को बड़ी राहत, SC का आया ये नया आदेश
नोएडा के संकटग्रस्त रीयल एस्टेट कंपनी आम्रपाली की रुकी हुई परियोजनाओं को कौन पूरा करेगा इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना दिया।
नई दिल्ली: नोएडा के संकटग्रस्त रीयल एस्टेट कंपनी आम्रपाली की रुकी हुई परियोजनाओं को कौन पूरा करेगा इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना दिया। कोर्ट के इस फैसले से 40 हजार निवेशकों को आराम मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NBCC) को आदेश दिया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वह आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करे।
सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने दिया। कोर्ट ने ईडी जांच के भी आदेश दिए हैं।
ये भी देखें:फर्जी में कूदे हैं ट्रंप साहब, इंडिया-पाकिस्तान आपस में निपट लेंगे, बता रहे हैं जयशंकर
ये है कुछ फोरेंसिक ऑडिट में घर खरीदारों की खून पसीने की कमाई में फ्रॉड की पुष्टि
-रेरा के तहत आम्रपाली का रजिस्ट्रेशन कैंसिल
-NBCC घर बनाकर खरीदारों को देगी
-NBCC को 8% कमीशन मिलेगा
-FEMA के तहत भी ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई
-सीरियस फ्रॉड हुआ बड़ी रकम इधर से उधर की गई
-फेमा का उल्लंघन किया
-विदेशों में भी धन साइफन किया
ये भी देखें:NMRC ऑफिस में लगी आग, कई फाइलें जली, मौके पर पहुंचे अधिकारी
बिल्डर्स से सांठ गांठ कर पैसे साइफन किए
-सीए मित्तल भी जिम्मेदार
-नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी लापरवाही की ज़िम्मेदार क्योंकि निगहदारी नहीं की
-लीज डीड की गंभीर अवहेलना लिहाज़ा लीज कैंसिल
-घर खरीदारों से जमा रकम की हेराफेरी की
ये भी देखें:सोने के दाम में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी, अभी खरीद लें गोल्ड, नहीं तो अभी और बढ़ेंगे दाम
फोरेंसिक ऑडिट में भी कई खुलासे
6 महीने के भीतर घर केंद्र राज्य सरकार के मंत्रालय और आला अधिकारी अपने यहां अधूरे प्रोजेक्ट्स की जानकारी दें और घर खरीदारों को ऐसे फ्रॉड से बचाने के कानूनी इंतज़ाम करें
SC- इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करे। इस मामले में ऊपर से नीचे तक बहुत से अधिकारियों की मिलीभगत रही है।
SC ने आर वेंकट रमानी को कोर्ट रिसीवर नियुक्त किया।
SC ने कहा कि डायरेक्टर्स ने बायर्स के पैसे को कहीं और डाइवर्ट किया।
ये भी देखें:डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर राज्यसभा में हंगामा, पीएम मोदी के बयान की मांग
SC ने कहा कि आम्रपाली ग्रुप ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। फ्लैट की बोगस अलॉटमेंट की गई। बड़ी धोखाधड़ी हुई है।
SC ने बैंक अथॉरिटी को लगाई फटकार।
SC ने कहा कि आपके प्रति लोगों का विश्वास था। आपने विश्वास को तोड़ा है। लोगों का जो पैसा दूसरी जगह पर डाइवर्ट हुआ है। उसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं।
SC ने बैंक अथॉरिटी को आदेश दिया कि आप होम बायर्स से पैसा रिकवर नहीं कर सकते और न ही उन्हें तंग करे। अगर आपको अपना पैसा रिकवर करना है तो आम्रपाली ग्रुप से रिकवर करें।