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CBI Vs CBI: डायरेक्टर आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई
नई दिल्ली: बड़े से बड़े मामले को सुलझाने वाली देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में महासंग्राम के बाद अब कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सीबीआई में विवाद बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना और सीबीआई के टॉप बॉस आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया।
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आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई
छुट्टी पर भेजे जाने पर आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की छुट्टियां रद्द कर उन्हें वापस ड्यूटी पर बहाल किया जाएगा या फिर वो छुट्टी पर बने रहेंगे इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी।
इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने आलोक वर्मा को कोई राहत नहीं दी थी। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई आज यानी 5 दिसंबर तक टाल दी थी। आलोक वर्मा ने केंद्र सरकार के उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच बुधवार को आलोक वर्मा के सीलबंद लिफाफे में दिए जवाब पर विचार कर सकती है।
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सरकार ने दी है ये सफाई
सरकार ने 29 दिसंबर को हुई सुनवाई में आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के फैसले को उचित ठहराया था। सरकार की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई कि उनकी पहली चिंता यह है कि सीबीआई में देशवासियों का भरोसा बना रहे। जिस तरह इस जांच एजेंसी के दो सबसे सीनियर अधिकारियों ने एक-दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे उससे लोगों में गलत संदेश जा रहा था। इस वजह से सरकार ने सार्वजनिक हित में हस्तक्षेप करने का फैसला लिया जिससे कि लोगों का सीबीआई पर विश्वास बना रहे।
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वर्मा के वकील ने कही ये बात
पिछली सुनवाई में सरकार के फैसले को चुनौती देते हुये आलोक वर्मा की ओर से वरिष्ठ वकील फली नरीमन ने कहा था कि उनकी नियुक्ति एक फरवरी, 2017 को हुयी थी और कानून के अनुसार दो साल का निश्चित कार्यकाल होगा। ऐसे में वर्मा का तबादला तक नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा था कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने की सिफारिश करने का आदेश देने का कोई आधार नहीं था।