×

कोर्ट में मजाकिया माहौल: CJI ने भगवान कृष्ण से दोषी की सजा पर उठाया ये प्रश्न

सवालों-जवाबों के पिटारे से भरे कोर्ट में जब सभी के चेहरे मुस्कान से भरे हो, तो जरा आप कल्पना करिए कि कैसा माहौल होगा कोर्ट का। असल में मंगलवार को कोर्ट केस धर्मेंद्र वलवी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

Newstrack
Published on: 12 Aug 2020 6:14 AM GMT
कोर्ट में मजाकिया माहौल: CJI ने भगवान कृष्ण से दोषी की सजा पर उठाया ये प्रश्न
X
कोर्ट में मजाकिया माहौल: CJI ने भगवान कृष्ण से दोषी की सजा पर उठाया ये प्रश्न

नई दिल्ली: सवालों-जवाबों के पिटारे से भरे कोर्ट में जब सभी के चेहरे मुस्कान से भरे हो, तो जरा आप कल्पना करिए कि कैसा माहौल होगा कोर्ट का। ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े ने जमानत की याचिका दाखिल करने वाले एक व्यक्ति के वकील से कोर्ट में पेशी के दौरान कुछ ऐसा कहा कि कोर्ट में उपस्थिति सभी के चेहरों पर गंभीर नैन नक्शे तुरंत ही खुशहाली में परिवर्तित हो गए।

ये भी पढ़ें...सोने पर बड़ी खबर: 7 सालों में आई भयंकर गिरावट, जल्दी करें कहीं मौका छूट न जाएं

'आप बेल चाहते हैं या जेल?

असल में मंगलवार को कोर्ट केस धर्मेंद्र वलवी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

सुनवाई के दौरान CJI बोबडे ने याचिकाकर्ता के वकील से मजाकिया ढंग में पूछा- 'आप बेल चाहते हैं या जेल? भगवान कृष्ण का जन्म आज ही के दिन जेल में हुआ था और आप आज ही जेल छोड़ना चाहते हैं?'

ये भी पढ़ें...मारा गया आतंकी: सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों की ये साजिश नाकाम

इस पर वकील ने कहा - 'हां।' फिर सीजेआई ने कहा कि 'अच्छा। धर्म से आप ज्यादा जुड़े हुए नहीं हैं। आपने धर्म को दूसरी चीजों से नहीं जोड़ा।' इसके बाद अदालत ने 25,000 रुपये के मुचलके पर वलवी को जमानत दे दी।

जानकारी देते हुए बता दें कि आरोपी धर्मेंद्र वलवी, कांग्रेस आई का सदस्य था और पार्टी के 5 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ साल 1994 में बीजेपी के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी की हत्या का दोषी पाया गया था।

ये भी पढ़ें...जन्माष्टमी पर कोरोना का साया, मथुरा-वृंदावन में पुरानी रौनक नहीं

आजीवन कारावास की सजा

जिसके चलते ट्रायल कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था। सितंबर सन् 2017 में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वलवी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां उसकी याचिका लंबित है।

ऐसे में शीर्ष अदालत ने आदेश में कहा कि 'मुख्य अपील की पेंडेंसी के दौरान अपीलांट, धर्मेंद्र वलवी को 25,000 रुपये की बांड पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।'

आपको बता दें, कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू त्योहार है, जो भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के एक जेलखाने में हुआ था जहाँ उनके माता-पिता, देवकी और वासुदेव को उनके मामा कंस द्वारा ने कैद कर लिया था। जिसका सीजेआई ने सुनवाई के दौरान किस्सा उठाया था।

ये भी पढ़ें...509 करोड़ की लागत से बना था पुल, CM नीतीश के उद्घाटन से पहले ही हुआ धराशायी

देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।

Newstrack

Newstrack

Next Story