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डिफेंस डीलर संजय भंडारी को कोर्ट ने घोषित किया भगोड़ा आर्थिक अपराधी, 21 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त

ब्रिटेन में रह रहे हथियार कारोबारी संजय भंडारी को दिल्ली की विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। इससे ईडी को उसकी 21 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिल गया है। भंडारी पर मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध विदेशी संपत्तियों के आरोप हैं।

Shivam Srivastava
Published on: 5 July 2025 8:01 PM IST
Sanjay Bhandar
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 Court declares arms dealer Sanjay Bhandari fugitive (Photo: Social Media)

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शनिवार को ब्रिटेन में रह रहे हथियार कारोबारी संजय भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत भगोड़ा घोषित कर दिया है। यह फैसला प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर आया। एजेंसी को अब भंडारी की करीब 21 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क करने का अधिकार मिल गया है।

63 वर्षीय भंडारी 2016 में आयकर विभाग की छापेमारी के तुरंत बाद लंदन भाग गया था। उसके खिलाफ काला धन कानून के तहत कार्रवाई शुरू हुई और फिर 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ। ईडी ने 2020 में उसके खिलाफ पहली चार्जशीट और 2023 में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया।

रॉबर्ट वाड्रा से कथित संबंध की भी हो रही जांच

ईडी की चार्जशीट में भंडारी का नाम रॉबर्ट वाड्रा से भी जोड़ा गया है। आरोप है कि भंडारी ने 2009 में लंदन के ब्रायनस्टन स्क्वायर में एक आलीशान मकान खरीदा और उसका नवीनीकरण वाड्रा के निर्देश पर हुआ। हालांकि, वाड्रा ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया।

प्रत्यर्पण की संभावना क्षीण

ब्रिटिश अदालत ने हाल ही में भंडारी के भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया था। जिसके बाद उसे भारत लाने की संभावना अब लगभग खत्म हो गई है। इसी के बाद ईडी ने उसे भगोड़ा घोषित कराने की प्रक्रिया तेज की थी। ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने मानवाधिकारों के आधार पर संजय भंडारी के प्रत्यर्पण पर रोक लगाते हुए कहा था कि भारत में हिरासत के दौरान उसके साथ जबरदस्ती या हिंसा की आशंका है। भारत सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन वहां भी उसकी याचिका खारिज कर दी गई।

100 करोड़ से ऊपर के आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा

संजय भंडारी देश के 16वें व्यक्ति हैं जिन्हें इस कानून के तहत दोषी ठहराया गया है। इससे पहले विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे हाई-प्रोफाइल आरोपी इस सूची में आ चुके हैं। मोदी सरकार द्वारा लाया गया यह कानून 100 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने वालों को विदेश भागने के बाद भी न्याय के घेरे में लाने का मकसद रखता है।

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