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बेनामी संपत्ति या काला धन की जानकारी देकर आप भी बन सकते हैं करोड़पति, जानें कैसे?
नई दिल्ली: बेनामी संपत्तियों पर रोक लगाने के लिए आयकर विभाग ने नया पैंतरा अपनाया है। अब बेनामी लेनदेन या काले धन से संबंधित खास सूचना देनेवालों को आयकर विभाग एक करोड़ रूपये ईनाम के तौर पर दे सकता है। जबकि, पैसा देश से बाहर रखने वालों के खिलाफ जानकारी देने पर यह ईनाम की रकम 5 करोड़ रूपये रखी गई है।
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जी हाँ,ये मजाक नहीं सच है। विभाग ने इनकम टैक्स इन्फॉर्मेन्ट्स रिवॉर्ड स्कीम में भी संशोधन किया है जिसमें आयकर पर टैक्स चोरी या भारत में संपत्ति पर टैक्स बचाने के खिलाफ खास सूचना देनेवालों को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत 50 लाख रूपये ईनाम के रूप में मिल सकता है।
शुक्रवार को की गई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) की घोषणा के मुताबिक़ बेनामी ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेन्ट्स रिवॉर्ड स्कीम, 2018 के अंतर्गत विदेशी समेत कोई भी व्यक्ति ज्वाइंट या एडिशनल कमिश्नर्स को बेनामी लेनदेन या कालेधन के बारे में बता सकता है, जिन पर बेनामी ट्रांजेक्शंस (प्रोहिबिशन) अमेंडमेंट एक्ट, 2016 के अंतर्गत कार्रवाई बनती हो।