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IMPORTANT NEWS: बीमा पॉलिसी को भी आधार से लिंक कराना जरूरी
मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की भागदौड़ के बीच अब एक और चीज आधार से लिंक करनी होगी और वो है आपकी बीमा पालिसी। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण
लखनऊ: मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की भागदौड़ के बीच अब एक और चीज आधार से लिंक करनी होगी और वो है आपकी बीमा पॉलिसी । बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने इसे अनिवार्य कर दिया है।
इरडा ने गुरुवार को बीमा कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए अनुपालन करने को कहा है। इरडा ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोधक नियम, 2017 के तहत आधार नंबर को बीमा पॉलिसियों से जोड़ना अनिवार्य है।
इरडा ने सभी जीवन बीमा और साधारण बीमा कंपनियों को भेजी सूचना में इस निर्देश का पालन करने को कहा है। बीमा पॉलिसी के अलावा 6 और अहम चीजें भी आधार से जोड़नी होती हैं।
मोबाइल नंबर: सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस पर मुहर लगा दी है कि मोबाइल नंबर आधार से लिंक करना अनिवार्य है। सरकार की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक 6 फरवरी से पहले आपको ये काम निपटाना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो मोबाइल नंबर पर सेवा बाधित होने का संकट पैदा हो सकता है।
बैंक खाता: अगर किसी भी बैंक में खाता है, तो ये जरूरी है कि आप उसे आधार से लिंक कर दें। केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक भी यह साफ कर चुका है कि बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका खाता तय समय सीमा के बाद बंद हो सकता है।
पैन कार्ड: वैसे तो पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का सुझाव सबको दिया गया है, लेकिन अगर आप आईटीआर भरते हैं, तो यह काम करना अनिवार्य है। आयकर विभाग ने साफ कहा है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने वालों का आईटीआर प्रोसेस नहीं होगा।
एलपीजी कनेक्शन : घरेलू गैस कनेक्शन लेने के लिए भी अब आधार जरूरी है। अगर इस पर मिलने वाली सब्सिडी का फायदा उठाना चाहते हैं, तो इसे आधार से लिंक करना अनिवार्य है।
पोस्ट ऑफिस डिपोजिट: अगर पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ, एनएससी समेत अन्य कोई खाता है, तो इन्हें भी आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। इसके लिए 31 दिसंबर तक का समय है।
म्युचुअल फंड: अगर म्युचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो इसे भी आपको आधार से लिंक करना अनिवार्य है। इसके लिए आपके पास 31 दिसंबर तक का समय है।
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