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झटका ! दिल्ली, एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां नहीं चलेंगी
एनजीटी ने भारी उद्योग मंत्रालय के नवंबर 2014 में विरोध के बावजूद दस साल पुराने सभी डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
नई दिल्ली : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक संबंधी पहले के फैसले में संशोधन की मांग वाली सरकार की याचिका खारिज कर दी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कहा कि एक डीजल वाहन 24 पेट्रोल वाहनों और 40 सीएनजी वाहनों जितना प्रदूषण फैलाता है।
एनजीटी ने भारी उद्योग मंत्रालय के नवंबर 2014 में विरोध के बावजूद दस साल पुराने सभी डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
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मंत्रालय ने इस वर्ष जनवरी में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दोबारा एनजीटी भेज दिया था।
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मंत्रालय ने कोर्ट को सूचना देते हुए कहा था कि डीजल वाहनों में उच्च ईंधन क्षमता होती है जिससे पेट्रोल वाहनों के मुकाबले इसमें 10-15 प्रतिशत तक कम कार्बन डाई आक्साईड का उत्सर्जन होता है।
एनजीटी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र आदेश को संशोधित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी। जहां उसे कोई मदद नहीं मिली। एनजीटी ने अपने ताजा आदेश में कहा, "हम अपने आदेश को नहीं बदलने जा रहे हैं।"