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अब शादी कर के पत्नियों को प्रताड़ित नहीं कर पाएंगे भगोड़े प्रवासी
नई दिल्ली : वे भारतीय ही हैं। यहां से जाकर विदेशो में काम करते हैं। यहां आते हैं। शादी रचाते हैं। पत्नियों को या तो यही छोड़ कर भाग जाते हैं या साथ ले कर जाते हैं तो वहां प्रताड़ित करते हैं। अभी तक उनकी यही आदत रही है। अब ऐसा नहीं चलेगा। ये एनआरआई बाबू अब किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकेंगे। सरकार बहुत सख्त हो चुकी है। अब सब कुछ पोर्टल पर दर्ज होगा।
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पोर्टल पर दर्ज होगा फरार पतियों का विवरण
खबर है कि विदेश मंत्रालय एक ऐसा पोर्टल बना रहा है, जिस पर फरार एनआरआई पतियों के खिलाफ जारी समन, वारंट तामील किया जा सकेगा और अगर आरोपी इस पर कोई जवाब नहीं देता है तो उसे वांछित अपराधी घोषित कर और उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी। इस मामले में सरकार बहुत ही सख्त है।
पोर्टल के लिये दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन
इस मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का कहना है कि इस तरह के पोर्टल के लिये दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करना होगा. इस संशोधन के बाद जिला अधिकारी पोर्टल पर अपलोड किये गये समन और वारंट को ‘‘तामील किया गया’’ मानते हुए स्वीकार करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि कानून मंत्रालय, विधानसभा, गृह मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर सहमति जतायी है। इसका मकसद ऐसे एनआरआई विवाहों को रोकना है, जिसमें पति अपनी पत्नियों का परित्याग कर देते हैं और फरार हो जाते हैं अथवा शादी के बाद परदेश में उनका मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न करते हैं।
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तीन साल में ऐसी 3,328 शिकायतें
विदेश मंत्रालय के अनुसार, अपने एनआरआई पतियों से परेशान भारतीय महिलाओं की ओर से पिछले तीन साल (जनवरी 2015 से नवंबर 2017) में ऐसी 3,328 शिकायतें मिली हैं। मंत्रालय ने कहा कि धोखाधड़ी के इरादे से की गयी इस तरह की शादियों को रोकने के मकसद से मंत्रालय एक पोर्टल विकसित कर रहा है, जहां फरार एनआरआई पतियों के खिलाफ समन और वांरंट को तामील समझा जायेगा और अगर आरोपी इसका जवाब नहीं देता है तो उसे वांछित अपराधी घोषित कर दिया जायेगा और उसकी संपत्ति ‘‘जब्त ’’ कर ली जायेगी।