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Encounter killings: SC का आदेश, NHRC की मांगी सूचनाएं मुहैया कराए राज्य सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमें
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमें उनके संबंधित क्षेत्र में किसी मुठभेड़ में मौत के मामलों के बारे में सूचना जांच के मकसद से अनिवार्य रूप से देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
जस्टिस एम सप्रे और जस्टिस आर भानुमति की पीठ ने राज्यों को आठ हफ्ते में अपने जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
एनएचआरसी की तरफ से वकील शोभा ने कहा कि कुछ राज्यों ने अपने जवाब दाखिल कर दिए हैं लेकिन कई ने अभी ऐसा नहीं किया है।
उन्होंने पीठ से अनुरोध किया कि इन राज्यों को उनके जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया जाए। उन्होंने कहा कि याचिका पर राज्य सरकारों को 2014 में नोटिस जारी किए गए थे।
एनएचआरसी ने अपनी याचिका में यह निर्देश देने की मांग की कि मुठभेड़ में लोगों के मारे जाने के मामले में जांच के लिए उसके द्वारा मांगी गई जानकारी राज्य सरकारों और पुलिस अधिकारियों को सतत रूप से देनी चाहिए।
आयोग ने इस बारे में भी निर्देश की मांग की कि राज्य सरकारों को आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों का पालन करने से मना नहीं करना चाहिए।