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सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों में एंट्री, साफ-सफाई व संपत्ति पर दिया ये आदेश

Aditya Mishra
Published on: 23 Aug 2018 11:15 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों में एंट्री, साफ-सफाई व संपत्ति पर दिया ये आदेश
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों में प्रवेश, साफ-सफाई और संपत्ति और अकाउंटस को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने जिला अदालतों को इनसे संबंधित मामलों की सुनवाई कर हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि इन्हें जनहित याचिका के तौर पर लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मंदिर, मस्जिद, चर्च और अन्‍य धार्मिक स्‍थलों तथा चैरिटेबल संस्‍थाओं पर लागू होगा। ये आदेश जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस अब्दुल नजीर ने पिछले महीने ही दिया था।

कोर्ट ने स्वत: संज्ञान में लिया था ये मामला

बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों की समस्याओं को देखते हुए, मैनेजमेंट, साफ-सफाई, संपत्ति की रखवाली और दान या चढ़ावे की रकम का सही प्रकार से प्रयोग जैसे कई मुद्दों पर राज्य या केंद्र सरकारों को ही नहीं सोचना होगा। बल्कि, यह मुद्दा कोर्ट के लिए भी विचार करने योग्य है। कोर्ट ने धार्मिक स्थलों की संख्या के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया है।

गौरतलब है कि इससे पहले पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर की संपत्ति और सुविधाओं को लेकर ऐसी जांच कराई गई थी। मृणालिनी नाम की महिला ने इसको लेकर पीआईएल दाखिल की थी। जिसके बाद अदालत ने धार्मिक स्थलों से जुड़ी जांच के लिए किसी भी श्रद्धालु या व्यक्ति की शिकायत को मंजूरी देने पर विचार किया था। अदालत ने जगन्नाथ मंदिर को सभी धर्मों के लोगों के लिए खोलना का आदेश दिया था।

अदालतों पर बढ़ेगा काम का बोझ

जानकारी के मुताबिक, देश में 20 लाख प्रमुख मंदिर, तीन लाख मस्जिदें एवं अन्य धर्मस्थल हैं। ऐसे में लगभग तीन करोड़ केस का बोझ और जजों के खाली पड़े पदों की समस्या से जूझ रही अदालत के लिए इस आदेश पर काम करना मुश्किल साबित हो सकता है। एमिकस क्यूरी गोपाल सुब्रमण्यम ने कोर्ट को बताया कि केवल तमिलनाडु में 7000 प्राचीन मंदिर हैं।

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Aditya Mishra

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