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SC का आदेश, अब शराब विक्रेता 31 जुलाई तक अन्य राज्यों में दे सकते हैं स्टॉक
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के शराब विक्रेताओं को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार के शराब निर्माताओं और विक्रेताओं को 31 जुलाई तक अपने बचे शराब के स्टॉक समेत कच्चे माल को दूसरे राज्यों में बेचने की अनुमति दे दी।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के शराब विक्रेताओं को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार के शराब निर्माताओं और विक्रेताओं को 31 जुलाई तक अपने बचे शराब के स्टॉक समेत कच्चे माल को दूसरे राज्यों में बेचने की अनुमति दे दी। अब शराब विक्रेताओं को अपने गोदाम में बंद शराब का स्टॉक क्लियर करने के लिए 2 महीने की अतिरिक्त मोहलत मिल गई है। इस मामले में बिहार के शराब विक्रेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम तारीख को 31 मई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है।
गौरतलब है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेशवासियों से वादा किया था कि अगर वह दोबारा सत्ता में आए तो राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे उन्होंने अपने वादे को पूरा किया और सभी तरह की शराब को बेचने और खरीदने पर रोक लगा दी।
बिहार में शराब कंपनियों की ओर से कहा गया कि शराबबंदी कानून के वक्त उनके गोदामों में शराब का काफी स्टोर में पड़ा है। कोर्ट सरकार को स्टॉक निकालने के लिए तीन महीने वक्त देने का आदेश दे।
बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार ने 30 मार्च को ही प्रस्ताव पास किया है कि 30 अप्रैल तक कंपनियां गोदाम से शराब निकाल सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद कंपनियों को दो महीने का वक्त देते हुए कहा था कि 31 मई तक गोदाम से स्टाक निकाल लिया जाए।