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10 दिन के भीतर बंद लिफाफे में दे राफेल सौदे से जुड़ी डीटेल: SC
नई दिल्ली: राफेल विमान डील का मुद्दा देश भर में गरमाता ही जा रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार हमलावर रुख अपनाएं हुए है। राफेल डील को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इस मामले पर सुनवाई हुई।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश देते हुए कहा कि विमान की कीमत, इसके लाभ और ऑफसेट पार्टनर चुनने की प्रक्रिया का विवरण दस दिनों के भीतर बंद लिफाफे में दे। ये आदेश चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने दिया है।
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने ऑफीशियल सीक्रेट एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि यह जानकारियां शेयर नहीं की जा सकती। इस पर कोर्ट ने उन्हें जवाब दिया कि यदि ऐसा है तो सरकार हलफनामे के जरिए अपनी आपत्ति दर्ज कराए, अदालत इस पर विचार करेगी।
वहीं याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण की ओर से राफेल विमान सौदे की सीबीआई से जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।
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