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तीन तलाक पर बनेगी 5 जजों की संविधान पीठ, मई में सुनवाई के बाद होगा फैसला
कोर्ट ने कहा कि इससे जुड़े सभी पहलुओं और सभी पक्षों की बात पर अदालत विचार करेगी। इस मुद्दे पर हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने कोर्ट के सामने तीन तलाक को लेकर अपने सवाल रखे। इस मामले पर 11 मई से होने वाली गर्मियों की छुट्टियों में सुनवाई शुरू होगी।
नई दिल्ली: तीन तलाक के मुद्दे पर अब पांच जजों वाली संविधान पीठ फैसला करेगी। गुरुवार को इस संबंध में दायर याचिकाओं का निस्तारण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। संविधान पीठ मई में सुनवाई करेगी।
अदालत ने कहा-गंभीर मामला
-सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन तलाक का मामला बेहद गंभीर है और इसे टाला नहीं जा सकता।
-कोर्ट ने कहा कि इससे जुड़े सभी पहलुओं और सभी पक्षों की बात पर अदालत विचार करेगी।
-इस मुद्दे पर हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने कोर्ट के सामने तीन तलाक को लेकर अपने सवाल रखे।
-इस मामले पर 11 मई से होने वाली गर्मियों की छुट्टियों में सुनवाई शुरू होगी।
कानूनी पहलुओं पर विचार
-केंद्र सरकार के अलावा तीन तलाक पर अदालत के पास कुछ और पक्षों ने भी अपनी बात रखी है।
-अदालत ने सभी पक्षों से कहा है कि वे 30 मार्च तक अटॉर्नी जनरल को अपनी बात लिखित में दे दें।
-चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि अदालत तीन तलाक के केवल कानूनी पहलुओं पर ही सुनवाई करेगी।
-जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने कहा कि अदालत कानून से अलग नहीं जा सकती।
-सुनवाई से पहले अदालत 30 मार्च को तीन तलाक, हलाला और बहुविवाह जैसे मुद्दों को विचार के लिए तय करेगी।
-इससे पहले गुरुवार को केंद्र सरकार ने सवाल रखे थे कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत तीन तलाक, हलाला और बहु-विवाह की इजाजत संविधान के तहत दी जा सकती है या नहीं ?