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आरुषी हत्याकांड: SC पहुंची हेमराज की पत्नी, हाईकोर्ट के फैसले को बताया गलत

साल 2008 में हुए आरुषि-हेमराज हत्याकांड की गांठ सुलझने का नाम नहीं ले रही। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तलवार दंपती को बरी किए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को हेमराज की पत्नी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

tiwarishalini
Published on: 16 Dec 2017 8:00 AM IST
आरुषी हत्याकांड: SC पहुंची हेमराज की पत्नी, हाईकोर्ट के फैसले को बताया गलत
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नई दिल्ली: साल 2008 में हुए आरुषि-हेमराज हत्याकांड की गांठ सुलझने का नाम नहीं ले रही। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तलवार दंपती को बरी किए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को हेमराज की पत्नी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

उन्होंने याचिका दायर कर हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताया है। बता दें कि 12 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने राजेश तलवार और नूपुर तलवार को हत्याकांड से बरी कर दिया था।

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हेमराज के परिवार की तरफ से वकील नरेश यादव ने इस मामले में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वे इस फैसले से संतुष्ट नहीं है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में हेमराज की पत्नी ने कहा कि हाईकोर्ट का दोहरे हत्या मामले में तलवार दंपती को बरी करने का फैसला सही नहीं है।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला भी दिया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर घर के भीतर कोई हत्या होती है तो घर में मौजूद व्यक्ति की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह घटनाक्रम की जानकारी दें।

क्या है आरुषी हत्याकांड मामला?

- नोएडा में साल 2008 के दौरान 14 साल की आरुषि और उसके घरेलू नौकर हेमराज की हत्या हुई थी।

- मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी।

- इसमें सनसनी खेज खुलासा हुआ जिसमे पाया कि आरूषि के माता पिता डा. राजेश और नुपुर तलवार ही आरोपी हैं।

- गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने सुनवाई शुरू की और आरुषि व हेमराज की हत्या में तलवार दंपत्ति को दोषी पाया।

2013 में मिली उम्रकैद की सजा रद्द

- नवंबर 2013 में जस्टि‍स श्याम लाल की अदालत ने तलवार दंपत्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। लेकिन चार साल बाद 12 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया।

- हाईकोर्ट के इसी फैसले को हेमराज कि पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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tiwarishalini

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