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प्रद्युम्न केस: पिंटो परिवार को HC से राहत नहीं, गिरफ्तारी पर रोक से इंकार
चंडीगढ़: प्रद्युम्न हत्याकांड में पिंटो परिवार को हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए रेयान ग्रुप के मालिक रेयन पिंटो, ग्रेस पिंटो और फ्रांसिस पिंटो की गिरफ्तार पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।
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बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट के जज एबी चौधरी ने पिटों परिवार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया था। उनका कहना था कि वह पिंटो परिवार के जानने वालों में से हैं। ऐसे में वो इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद कोर्ट की नई बेंच ने बुधवार (20 सितंबर) को इस मामले में सुनवाई की। गौरतलब है कि इससे पहले पिंटो परिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी।
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