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कोपार्डी रेप मामले में 3 को सजा-ए-मौत, स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा
अहमदनगर: यहां की एक विशेष अदालत ने जिले के कोपार्डी गांव में जुलाई 2016 में 14 साल की किशोरी के साथ रेप और बर्बर हत्या मामले में तीनों दोषियों को बुधवार (29 नवंबर) को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
विशेष जन अभियोजक उज्जवल निकम ने फैसले के बाद मीडिया को बताया, कि दोषियों जितेंद्र उर्फ पप्पू बाबूलाल शिंदे (26 वर्ष), संतोष गोरखा भवल (30 वर्ष) और नितिन गोपीनाथ भेलुमे (28 वर्ष) को दुष्कर्म, षड्यंत्र, हत्या और अन्य अपराधों को लेकर मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
अहमदनगर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुवर्ण केओले ने 18 नवंबर को तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। उन्होंने बुधवार को कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था के बीच खचाखच भरी कोर्ट में यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पोस्को) अधिनियम के तहत तीनों को सजा सुनाई। गौरतलब है कि 13 जुलाई, 2016 को तीनों लोगों ने अहमदनगर जिले के करजात तालुका के कोपार्डी गांव में 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी।
आईएएनएस