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NRC ड्राफ्ट को लेकर असम के CM को SC की फटकार, कहा- क्यों बीच में दखल दे रहे
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को असम के सीएम सर्वानंद सोनोवाल को राज्य में राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर (एनआरसी) का प्रारूप तैयार करने के मामले में उनके हस्तक्षेप के लिए फटकार लगाई।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को असम के सीएम सर्वानंद सोनोवाल को राज्य में राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर (एनआरसी) का ड्राफ्ट तैयार करने के मामले में उनके हस्तक्षेप के लिए फटकार लगाई।
सोनोवाल ने कहा था कि एनआरसी का ड्राफ्ट 31 दिसंबर, 2017 तक तैयार हो जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 31 मार्च, 2018 की समयसीमा तय की है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की निगरानी कर रहा है।
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जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस रॉबिंसन फली नरीमन ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर तैयार करने की प्रक्रिया की देखरेख कर रहा है, तो ऐसे में किसी अन्य प्राधिकारी का इसमें दखल देना सही नहीं है।
जस्टिस गोगोई ने पूछा, "हमारे पास असम के सीएम का बयान है कि उन्होंने (असम में एनआरसी तैयार करने के लिए) तारीख में संशोधन कर उसे 31 दिसंबर कर दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी कर रहा है, तो कोई अन्य निकाय इसमें हस्तक्षेप कैसे कर सकता है?"
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जस्टिस गोगाई ने कहा, "हमने इसके लिए समय, पैसा और ऊर्जा खर्च की है। यह इस कोर्ट के लिए सही नहीं है।" जस्टिस गोगोई ने कहा कि कोर्ट ने जब 31 मार्च, 2018 तक का समय दिया है, तो सीएम इसकी तारीख में संशोधन कैसे कर सकते हैं।
--आईएएनएस