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रोक के बावजूद शराब के विज्ञापन पर कोर्ट खफा, अधिकारी तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मादक पदार्थों के विज्ञापन पर रोक के बावजूद विज्ञापन देने पर विभागीय अधिकारियों पर नाराजगी जताई है।

tiwarishalini
Published on: 12 Oct 2017 5:00 PM IST
रोक के बावजूद शराब के विज्ञापन पर कोर्ट खफा, अधिकारी तलब
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इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मादक पदार्थों के विज्ञापन पर रोक के बावजूद विज्ञापन देने पर विभागीय अधिकारियों पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने आबकारी कमिश्नर और प्रमुख सचिव आबकारी को हाईकोर्ट में तलब किया है। दोनों अधिकारियों को 30 अक्टूबर को हाईकोर्ट में पेश होना है।

यह आदेश शराब आदि के विज्ञापन करने पर रोक के बावजूद अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया है। बार बार आदेश के बावजूद भी प्रतिशपथ पत्र दाखिल न करने से नाराज कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को तलब किया है।

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कोर्ट ने कहा है कि कारण स्पष्ट करते हुए बताया जाए कि बार-बार समय देने के बाद भी शपथ पत्र क्यों नहीं दाखिल किया गया। कोर्ट ने यह भी बताने का निर्देश दिया है कि मादक पदार्थों के विज्ञापनों पर रोक के लिए कानून के तहत क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं और रोक के बावजूद भी ऐसे विज्ञापन कैसे हो रहे हैं।



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tiwarishalini

tiwarishalini

Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

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