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लॉकडाउन-3 जानिये क्या है रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का झोल

रेड जोन और ऑरेंज जोन के सबसे संवेदनशील इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। किस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित करना है, ये फैसला जिला प्रशासन लेगा। इन इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु ऐप डाइनलोड करना होगा।

राम केवी
Published on: 2 May 2020 11:34 AM IST
लॉकडाउन-3 जानिये क्या है रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का झोल
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लखनऊ। कोरोना से लड़ाई के बीच सरकार ने लॉकडाउन हटाने के लिए कई चरणों में काम शुरू कर दिया है। इसके लिए देश को तीन जोन - ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटा है। लॉकडाउन को इन्हीं जोन के हिसाब से लागू किया जाएगा। पीएम ने 'जान भी, जहान भी' की बात कह कर साफ कर दिया है कि वे कोरोना से लोगों की जान बचाने के साथ ही उनकी आजीविका और अर्थव्यवस्था को भी बचाना चाह रहे हैं इसलिए अब चरणबद्ध ढंग से एक-एक कर कदम बढ़ाया जाएगा।

- चीन ने भी वुहान शहर को इसी तरह रेड, ऑरेंज और ग्रीन तीन ज़ोन में बांटा था।

- केरल ने निपाह वायरस प्रकोप से भी ऐसे ही ज़ोन में राज्य को बाँट कर निपटा था।

ट्रेन, मेट्रो, स्कूल बंद

- देश भर में ट्रेन, विमान, मेट्रो यातायात और एक राजी से दूसरे में जाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

- कोचिंग, स्कूल-कालेज और समस्त शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।

- सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, मॉल, होटल, रेस्तरां, स्टेडियम आदि बंद रहेंगे।

- मेडिकल और गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी की गई सेवाओं में काम कर रहे लोगों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को अंतरराज्यीय सफर की इजाजत नहीं होगी।

- अगले दो हफ्ते तक सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी।

- समस्त धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। किसी धार्मिक गतिविधि के लिए एक साथ इकट्ठा होने पर भी पाबंदी जारी रहेगी।

319 जिले ग्रीन – यहाँ कोई मामला नहीं

देश में 319 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का कोई मामला नहीं है। इन जिलों को ग्रीन जोन माना जाएगा। अगर किसी जिले में 21 दिन तक कोई केस नहीं आता है तो उसे ग्रीन जोन में रखा जाएगा।

75 जिले रेड – यहाँ ज्यादा मामले

130 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के अधिक मामले हैं। ये रेड जोन के नाम से जाने जाएंगे। 284 जिले जहां कम मामले सामने आए हैं वे ऑरेंज ज़ोन कहलाएंगे।

कहाँ क्या छूट

ग्रीन ज़ोन में खेती, मज़दूरी, लघु व सूक्ष्म उद्योग तथा शराब और पान की दुकानें खोली जा सकती हैं। 50 फीसदी बसें 50 फीसदी सवारी के साथ चल सकेंगी। बसें सिर्फ ग्रीन जोन से ग्रीन जोन तक ही चलेंगी। सभी जगह फिजिकल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा। एक दुकान में एक बार में 5 लोग ही खड़े हो सकेंगे।

ऑरेंज ज़ोन

ऑरेंज ज़ोन में टैक्सी चल सकेंगी लेकिन इसमें ड्राईवर के अलावा दो लोग ही बैठ पाएंगे। निजी कार में ड्राईवर के अलावा दो लोग बैठ सकेंगे। नियंत्रित संख्या में जन यातायात शुरू हो सकता है।

रेड ज़ोन में पूरी तरह से लॉक डाउन रखा जाएगा। राजधानी दिल्ली समेत सभी मेट्रो शहर रेड जोन में हैं। रेड जोन को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहले वो इलाके जहां कोरोना आउटब्रेक हुआ है, दूसरे वो जहाँ कोरोना पॉजिटिव के मामले बहुत अधिक आये और कलस्टर बन गया। किसी राज्य में 80 फीसदी से अधिक मामलों में योगदान देने वाले जिलों या शहरों को रेड जोन के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।

रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी, ओला-उबर, बसों का अंतरराज्यीय और अंतर-जिला आवागमन, नाई की दुकान, स्पा और सैलून भी बंद रहेंगे। दुकानों पर पुराना नियम लागू रहेगा और बाजार से बाहर की सभी दुकानें खुली रहेंगी। निजी दफ्तरों को 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही कार्य करने की इजाजत होगी।

सरकारी दफ्तरों में उप सचिव से ऊपर के सभी कर्मचारी और उसके नीचे के 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम होगा।

खास बातें

निगरानी और समीक्षा

कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या, मामले दोगुने होने की दर और टेस्टिंग और निगरानी व्यवस्था की समीक्षा के बाद किसी जिले को रेड जोन में डाला जाएगा।

कंटेनमेंट जोन

रेड जोन और ऑरेंज जोन के सबसे संवेदनशील इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। किस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित करना है, ये फैसला जिला प्रशासन लेगा। इन इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु ऐप डाइनलोड करना होगा। कंटेनमेंट जोन में मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य किसी गतिविधि की इजाजत नहीं होगी और लोगों को बाहर जाने या आने नहीं दिया जाएगा।

जोन का बंटवारा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हर हफ्ते रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले सभी जिलों की सूची साझा करेगा। राज्य खुद समीक्षा कर अतिरिक्त जिलों को रेड और ऑरेंज जोन में शामिल कर सकते हैं। लेकिन राज्य किसी जिले को रेड से ऑरेंज और ऑरेंज से ग्रीन में तब्दील नहीं कर सकेंगे।

शराब की दुकानें

ग्रीन जोन में 3 मई के बाद शराब की दुकानें खुल सकेंगी। वहीं रेड जोन और ऑरेंज जोन में जो इलाके कंटेनमेंट जोन में नहीं आते, वहां शराब की दुकानें खुली रहेंगी।

राम केवी

राम केवी

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