पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं, 1 करोड़ जुर्माना और जेल

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NEET UG और UGC NET एग्जाम के मामलों के बाद से ही देशभर में हड़कंप का माहौल है।
पेपर लीक मामलों के बाद कैंडिडेट्स बीते कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें उनके साथ कई राजनीतिक दल भी आ गए हैं।
पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अब देश में नया कानून लागू कर दिया गया है।
22 जून से लागू इस कानून में लोक परीक्षा अपराधों के लिए अधिकतम 10 साल की कारावास और 1 करोड़ का जुर्माना है।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा था।
यूपीएससी, एसएससी, जेईई, नीट, क्यूईटी, रेलवे, बैंकिंग और एनटीए परीक्षाओं में गड़बड़ी पर सख्त एंटी पेपर लीक कानून लागू किया गया है।
धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक, इस कानून के तहत दोषियों को कठोर सजा और जुर्माना लगाया जाएगा।
लोक परीक्षा कानून 2024 में 15 प्रतिबंधित गतिविधियां हैं, जिनमें शामिल होने पर कारावास या प्रतिबंध तक की सजा हो सकती है।