कब-कब छीनता है आपसे वोटिंग का अधिकार

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भारत में लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण 26 अप्रैल को पूरा हो चुका है
यदि आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है तो भारत के संविधान के तहत वोट दे सकते हैं
लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका वोट किन हालातों में निरस्त हो सकता है.
इस बीच आज हम जानेंगे कि आखिर किन हालातों में एक मतदाता का मतदान निरस्त हो सकता है.
मतदान के लिए जरूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में हो. यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होता है तो आप मतदान नहीं कर सकते हैं.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(3) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक ही वर्ग के एक निर्वाचन-क्षेत्र से एक से ज्यादा वोट नहीं दे सकता है.
यदि कोई व्यक्ति एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र में वोट करता है, तो उसके द्वारा किए गए सभी वोट खारिज कर दिए जाएगा.
गलती से यदि एक व्यक्ति का लिस्ट में दो बार नाम आ जाता है तब भी उस व्यक्ति का वोट निरस्त माना जाता है.